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नेता कौन?
जानकारीआधिकारिक स्रोतों से मिलान: 28 सितंबर 2026

पंचायत चुनाव कैसे होता है — कौन किसे चुनता है (राजस्थान 2026)

राजस्थान में पंचायती राज के तीन स्तर हैं — ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। हर स्तर पर कुछ पद जनता सीधे चुनती है और कुछ पद चुने हुए सदस्य आपस में से चुनते हैं।

एक नज़र में

  • सीधे चुनाव: वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य।
  • अप्रत्यक्ष: उपसरपंच (पंच व सरपंच चुनते हैं), प्रधान-उपप्रधान (पंचायत समिति सदस्य), जिला प्रमुख-उपप्रमुख (जिला परिषद सदस्य)।
  • 2026: सरपंच व वार्ड पंच का मतदान मतपेटी से; पंचायत समिति व जिला परिषद का EVM से।
  • सरपंच-पंच की मतगणना मतदान खत्म होते ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर।
  • कार्यकाल: पहली बैठक से 5 साल।

कौन किसे चुनता है

पदकौन चुनता है2026 में मतदान
वार्ड पंचग्राम पंचायत के उस वार्ड के मतदातामतपेटी (गुलाबी मतपत्र)
सरपंचपूरी ग्राम पंचायत के मतदातामतपेटी (सफ़ेद मतपत्र)
उपसरपंचनए चुने पंच और सरपंच, अगले दिन, गुप्त मतदान सेमतपत्र
पंचायत समिति सदस्यपंचायत समिति के उस वार्ड के मतदाताEVM
प्रधान व उपप्रधानपंचायत समिति के चुने सदस्य, आपस में सेगुप्त मतदान
जिला परिषद सदस्यजिला परिषद के उस वार्ड के मतदाताEVM
जिला प्रमुख व उपप्रमुखजिला परिषद के चुने सदस्य, आपस में सेगुप्त मतदान; डाक या प्रॉक्सी से वोट नहीं

स्रोत: पंचायती राज अधिनियम धारा 26, 28, 29; निर्वाचन नियम 56, 58, 59, 61, 62, 65–66; मतदान का तरीका SEC आदेश 1711 (13.02.2026); मतपत्र के रंग SEC पत्र 1323 (03.02.2026)

पार्टी चुनाव चिह्न

सरपंच और पंच का चुनाव दलगत नहीं होता — इन्हें सिर्फ़ मुक्त (फ्री) चिह्न मिलते हैं, किसी दल के आरक्षित चिह्न नहीं (नियम 29(3)(i), SEC अधिसूचना 4191, 17.10.2025)। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य तथा प्रधान-जिला प्रमुख के चुनाव में मान्यता प्राप्त दल अपने आरक्षित चिह्न पर उम्मीदवार उतार सकते हैं (SEC अधिसूचना 4196, 17.10.2025)।

मतगणना और परिणाम

  • सरपंच व वार्ड पंच: मतदान खत्म होते ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गिनती, उसी दिन परिणाम (SEC पत्र 1323)।
  • उपसरपंच: पंच-सरपंच चुनाव के अगले दिन बैठक में चुनाव।
  • पंचायत समिति व जिला परिषद: EVM की बूथवार गिनती, जिसकी तारीख जिले की अधिसूचना में तय होती है (SEC पत्र 1299)।
  • इसके बाद प्रधान, उपप्रधान, जिला प्रमुख और उपप्रमुख का चुनाव।

कार्यकाल

हर पंचायती राज संस्था पहली बैठक की तारीख से 5 साल तक रहती है (धारा 17(1)); उपसरपंच या प्रधान/जिला प्रमुख के चुनाव वाली बैठक को पहली बैठक माना जाता है। 2020–21 में चुनी गई पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद अभी प्रशासक काम देख रहे हैं।

2026 का चुनाव कब

28 सितंबर 2026 तक राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है; आयोग के 16 सितंबर 2026 के पत्र के अनुसार घोषणा “शीघ्र ही” होनी है। आरक्षण लॉटरी हो चुकी है — जिला प्रमुख 13 अगस्त, जिला परिषद/पंचायत समिति वार्ड व प्रधान 23 सितंबर और सरपंच व वार्ड पंच 24 सितंबर 2026।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

राजस्थान में पंचायत चुनाव 2026 कब होंगे?

28 सितंबर 2026 तक राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान की तारीखें घोषित नहीं की हैं; आयोग के 16 सितंबर 2026 के पत्र के अनुसार घोषणा शीघ्र होनी है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नगरीय निकायों के बाद अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं। घोषणा होते ही तारीखें यहाँ जोड़ दी जाएँगी।

सरपंच का चुनाव EVM से होता है या मतपेटी से?

2026 में सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव मतपेटी (मतपत्र) से होगा, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों का EVM से (SEC आदेश, 13 फरवरी 2026)।

प्रधान का चुनाव कौन करता है?

पंचायत समिति के चुने हुए सदस्य आपस में से प्रधान और उपप्रधान चुनते हैं — जनता सीधे प्रधान नहीं चुनती।

जिला प्रमुख कैसे चुना जाता है?

जिला परिषद के चुने हुए सदस्य गुप्त मतदान से आपस में से जिला प्रमुख और उपप्रमुख चुनते हैं; डाक या प्रॉक्सी से वोट की अनुमति नहीं है।

उपसरपंच कैसे चुना जाता है?

पंच-सरपंच चुनाव के अगले दिन नए चुने पंच और सरपंच गुप्त मतदान से उपसरपंच चुनते हैं।

सरपंच का कार्यकाल कितना होता है?

पंचायत की पहली बैठक से 5 साल (पंचायती राज अधिनियम धारा 17)।

क्या सरपंच का चुनाव पार्टी के चिह्न पर होता है?

नहीं। सरपंच और पंच को सिर्फ़ मुक्त चिह्न मिलते हैं; पार्टी चिह्न पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य के चुनाव में होते हैं।

स्रोत

हर तथ्य इन्हीं आधिकारिक दस्तावेज़ों से लिया गया है

  1. राज्य निर्वाचन आयोग — पंचायती राज निर्वाचन विधि पुस्तिका 2026 (अधिनियम व नियम) (sec.rajasthan.gov.in)
  2. SEC आदेश 1711 (13.02.2026) — EVM व मतपेटी से मतदान (sec.rajasthan.gov.in)
  3. SEC पत्र 1323 (03.02.2026) — सरपंच-पंच मतपत्र व मतगणना (sec.rajasthan.gov.in)
  4. SEC पत्र 1299 (03.02.2026) — EVM मतगणना (sec.rajasthan.gov.in)
  5. SEC अधिसूचना 4191 (17.10.2025) — मुक्त चुनाव चिह्न (sec.rajasthan.gov.in)
  6. SEC अधिसूचना 4196 (17.10.2025) — दलों के आरक्षित चिह्न (sec.rajasthan.gov.in)
  7. SEC पत्र 8918 (16.09.2026) — चुनाव की घोषणा शीघ्र (sec.rajasthan.gov.in)
  8. SEC — पंचायत आम चुनाव 2026 (sec.rajasthan.gov.in)

यह आम जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। नियम बदलते रहते हैं — नामांकन या किसी आधिकारिक काम से पहले राज्य निर्वाचन आयोग / रिटर्निंग अधिकारी से पुष्टि करें। अस्वीकरण