मुख्य सामग्री पर जाएँ
नेता कौन?
जानकारीआधिकारिक स्रोतों से मिलान: 28 सितंबर 2026

किसे कितना मानदेय मिलता है — सरपंच से महापौर तक (राजस्थान)

पंचायत और नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों को वेतन नहीं, मानदेय या बैठक भत्ता मिलता है, जो राज्य सरकार तय करती है। नीचे की सभी दरें सरकारी अधिसूचनाओं से हैं।

एक नज़र में

  • सरपंच ₹6,679 · प्रधान ₹11,689 · जिला प्रमुख ₹16,698 प्रति माह (1 अप्रैल 2025 से)।
  • महापौर ₹33,396 · सभापति (नगर परिषद) ₹20,038 · अध्यक्ष (नगर पालिका) ₹12,524 प्रति माह।
  • पार्षद: प्रति बैठक ₹668–₹1,002, महीने में अधिकतम ₹2,003–₹3,006।
  • वार्ड पंच ₹276, पंचायत समिति सदस्य ₹483, जिला परिषद सदस्य ₹690 प्रति बैठक।

पंचायती राज

पदमानदेय प्रति माह (1.4.2025 से)1.4.2024 से1.4.2023 से
जिला प्रमुख₹16,698₹15,180₹13,800
प्रधान₹11,689₹10,626₹9,660
सरपंच₹6,679₹6,072₹5,520

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना (राजकाज 14017045), 1 अप्रैल 2025 से; भुगतान राज्य वित्त आयोग के अनुदान से

सदस्यबैठक भत्ता (प्रति बैठक)
जिला परिषद सदस्य₹690
पंचायत समिति सदस्य₹483
ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड पंच)₹276

पंचायती राज विभाग अधिसूचना 210 (21.02.2023), 1 अप्रैल 2023 से — इसके बाद बैठक भत्ते में संशोधन का आदेश हमें नहीं मिला

उपसरपंच, उपप्रधान और उपजिला प्रमुख के लिए इन अधिसूचनाओं में अलग मानदेय नहीं है।

नगर निकाय

पदमासिक भत्ता (1.4.2025 से)1.4.2024 से
महापौर (नगर निगम)₹33,396₹30,360
सभापति (नगर परिषद)₹20,038₹18,216
अध्यक्ष (नगर पालिका)₹12,524₹11,385

राजस्थान नगरपालिका (महापौर, सभापति व अध्यक्ष को मानदेय भुगतान) (संशोधन) नियम 2025, अधिसूचना 4636 (03.04.2025); भुगतान नगरपालिका निधि से

पदबैठक भत्तामहीने में अधिकतम
पार्षद, नगर निगम₹1,002 प्रति बैठक₹3,006
पार्षद, नगर परिषद₹835 प्रति बैठक₹2,505
पार्षद, नगर पालिका₹668 प्रति बैठक₹2,003

स्वायत्त शासन विभाग आदेश 3958 (03.04.2025), 1 अप्रैल 2025 से

उपमहापौर / उपसभापति / उपाध्यक्ष के लिए अलग मानदेय की कोई दर हमें आधिकारिक आदेशों में नहीं मिली।

विधायक

राजस्थान के विधायक का वेतन ₹40,000 प्रति माह है (1 अप्रैल 2019 से) और पूर्व विधायक की न्यूनतम पेंशन ₹35,000 — राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियाँ एवं पेंशन) (संशोधन) अधिनियम 2019। निर्वाचन क्षेत्र, दैनिक और टेलीफोन भत्ते अलग से मिलते हैं।

10% बढ़ोतरी की घोषणा

मुख्यमंत्री ने 27 फरवरी 2026 को पंचायती राज व नगर निकाय अध्यक्षों-सदस्यों के मानदेय में 10% वृद्धि की घोषणा की थी। 28 सितंबर 2026 तक इसका लागू करने वाला आदेश हमें नहीं मिला, इसलिए ऊपर 1 अप्रैल 2025 से लागू दरें हैं — आदेश आते ही अपडेट करेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

राजस्थान में सरपंच की सैलरी कितनी है?

सरपंच को ₹6,679 प्रति माह मानदेय मिलता है (1 अप्रैल 2025 से, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना)। इससे पहले 2024-25 में ₹6,072 था।

प्रधान और जिला प्रमुख को कितना मानदेय मिलता है?

प्रधान को ₹11,689 और जिला प्रमुख को ₹16,698 प्रति माह (1 अप्रैल 2025 से)।

वार्ड पंच को कितना पैसा मिलता है?

वार्ड पंच (ग्राम पंचायत सदस्य) को मासिक मानदेय नहीं, ₹276 प्रति बैठक भत्ता मिलता है (1 अप्रैल 2023 से)।

महापौर की सैलरी कितनी होती है?

नगर निगम के महापौर को ₹33,396 प्रति माह भत्ता मिलता है; नगर परिषद सभापति को ₹20,038 और नगर पालिका अध्यक्ष को ₹12,524 (1 अप्रैल 2025 से)।

पार्षद की सैलरी कितनी होती है?

पार्षद को बैठक भत्ता मिलता है — नगर निगम ₹1,002 प्रति बैठक (अधिकतम ₹3,006/माह), नगर परिषद ₹835 (₹2,505), नगर पालिका ₹668 (₹2,003)।

राजस्थान में विधायक की सैलरी कितनी है?

₹40,000 प्रति माह वेतन (2019 के संशोधन अधिनियम से), इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र व अन्य भत्ते।

स्रोत

हर तथ्य इन्हीं आधिकारिक दस्तावेज़ों से लिया गया है

  1. पंचायती राज विभाग — मानदेय अधिसूचना, 1 अप्रैल 2025 से (jankalyanfile.rajasthan.gov.in)
  2. पंचायती राज विभाग — अधिसूचना 210 (21.02.2023), मानदेय व बैठक भत्ता (jankalyanfile.rajasthan.gov.in)
  3. स्वायत्त शासन विभाग — आदेश 3958 व अधिसूचना 4636 (03.04.2025) (jankalyanfile.rajasthan.gov.in)
  4. राजस्थान विधान सभा — परिलब्धियाँ एवं पेंशन (संशोधन) अधिनियम 2019 (assembly.rajasthan.gov.in)
  5. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) — प्रेस विज्ञप्ति 27.02.2026 (मानदेय में 10% वृद्धि की घोषणा) (dipr.rajasthan.gov.in)

यह आम जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। नियम बदलते रहते हैं — नामांकन या किसी आधिकारिक काम से पहले राज्य निर्वाचन आयोग / रिटर्निंग अधिकारी से पुष्टि करें। अस्वीकरण