एक नज़र में
- सरपंच ₹6,679 · प्रधान ₹11,689 · जिला प्रमुख ₹16,698 प्रति माह (1 अप्रैल 2025 से)।
- महापौर ₹33,396 · सभापति (नगर परिषद) ₹20,038 · अध्यक्ष (नगर पालिका) ₹12,524 प्रति माह।
- पार्षद: प्रति बैठक ₹668–₹1,002, महीने में अधिकतम ₹2,003–₹3,006।
- वार्ड पंच ₹276, पंचायत समिति सदस्य ₹483, जिला परिषद सदस्य ₹690 प्रति बैठक।
पंचायती राज
| पद | मानदेय प्रति माह (1.4.2025 से) | 1.4.2024 से | 1.4.2023 से |
|---|---|---|---|
| जिला प्रमुख | ₹16,698 | ₹15,180 | ₹13,800 |
| प्रधान | ₹11,689 | ₹10,626 | ₹9,660 |
| सरपंच | ₹6,679 | ₹6,072 | ₹5,520 |
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना (राजकाज 14017045), 1 अप्रैल 2025 से; भुगतान राज्य वित्त आयोग के अनुदान से
| सदस्य | बैठक भत्ता (प्रति बैठक) |
|---|---|
| जिला परिषद सदस्य | ₹690 |
| पंचायत समिति सदस्य | ₹483 |
| ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड पंच) | ₹276 |
पंचायती राज विभाग अधिसूचना 210 (21.02.2023), 1 अप्रैल 2023 से — इसके बाद बैठक भत्ते में संशोधन का आदेश हमें नहीं मिला
उपसरपंच, उपप्रधान और उपजिला प्रमुख के लिए इन अधिसूचनाओं में अलग मानदेय नहीं है।
नगर निकाय
| पद | मासिक भत्ता (1.4.2025 से) | 1.4.2024 से |
|---|---|---|
| महापौर (नगर निगम) | ₹33,396 | ₹30,360 |
| सभापति (नगर परिषद) | ₹20,038 | ₹18,216 |
| अध्यक्ष (नगर पालिका) | ₹12,524 | ₹11,385 |
राजस्थान नगरपालिका (महापौर, सभापति व अध्यक्ष को मानदेय भुगतान) (संशोधन) नियम 2025, अधिसूचना 4636 (03.04.2025); भुगतान नगरपालिका निधि से
| पद | बैठक भत्ता | महीने में अधिकतम |
|---|---|---|
| पार्षद, नगर निगम | ₹1,002 प्रति बैठक | ₹3,006 |
| पार्षद, नगर परिषद | ₹835 प्रति बैठक | ₹2,505 |
| पार्षद, नगर पालिका | ₹668 प्रति बैठक | ₹2,003 |
स्वायत्त शासन विभाग आदेश 3958 (03.04.2025), 1 अप्रैल 2025 से
उपमहापौर / उपसभापति / उपाध्यक्ष के लिए अलग मानदेय की कोई दर हमें आधिकारिक आदेशों में नहीं मिली।
विधायक
राजस्थान के विधायक का वेतन ₹40,000 प्रति माह है (1 अप्रैल 2019 से) और पूर्व विधायक की न्यूनतम पेंशन ₹35,000 — राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियाँ एवं पेंशन) (संशोधन) अधिनियम 2019। निर्वाचन क्षेत्र, दैनिक और टेलीफोन भत्ते अलग से मिलते हैं।
10% बढ़ोतरी की घोषणा
मुख्यमंत्री ने 27 फरवरी 2026 को पंचायती राज व नगर निकाय अध्यक्षों-सदस्यों के मानदेय में 10% वृद्धि की घोषणा की थी। 28 सितंबर 2026 तक इसका लागू करने वाला आदेश हमें नहीं मिला, इसलिए ऊपर 1 अप्रैल 2025 से लागू दरें हैं — आदेश आते ही अपडेट करेंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राजस्थान में सरपंच की सैलरी कितनी है?
सरपंच को ₹6,679 प्रति माह मानदेय मिलता है (1 अप्रैल 2025 से, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना)। इससे पहले 2024-25 में ₹6,072 था।
प्रधान और जिला प्रमुख को कितना मानदेय मिलता है?
प्रधान को ₹11,689 और जिला प्रमुख को ₹16,698 प्रति माह (1 अप्रैल 2025 से)।
वार्ड पंच को कितना पैसा मिलता है?
वार्ड पंच (ग्राम पंचायत सदस्य) को मासिक मानदेय नहीं, ₹276 प्रति बैठक भत्ता मिलता है (1 अप्रैल 2023 से)।
महापौर की सैलरी कितनी होती है?
नगर निगम के महापौर को ₹33,396 प्रति माह भत्ता मिलता है; नगर परिषद सभापति को ₹20,038 और नगर पालिका अध्यक्ष को ₹12,524 (1 अप्रैल 2025 से)।
पार्षद की सैलरी कितनी होती है?
पार्षद को बैठक भत्ता मिलता है — नगर निगम ₹1,002 प्रति बैठक (अधिकतम ₹3,006/माह), नगर परिषद ₹835 (₹2,505), नगर पालिका ₹668 (₹2,003)।
राजस्थान में विधायक की सैलरी कितनी है?
₹40,000 प्रति माह वेतन (2019 के संशोधन अधिनियम से), इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र व अन्य भत्ते।
स्रोत
हर तथ्य इन्हीं आधिकारिक दस्तावेज़ों से लिया गया है
- पंचायती राज विभाग — मानदेय अधिसूचना, 1 अप्रैल 2025 से (jankalyanfile.rajasthan.gov.in)
- पंचायती राज विभाग — अधिसूचना 210 (21.02.2023), मानदेय व बैठक भत्ता (jankalyanfile.rajasthan.gov.in)
- स्वायत्त शासन विभाग — आदेश 3958 व अधिसूचना 4636 (03.04.2025) (jankalyanfile.rajasthan.gov.in)
- राजस्थान विधान सभा — परिलब्धियाँ एवं पेंशन (संशोधन) अधिनियम 2019 (assembly.rajasthan.gov.in)
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) — प्रेस विज्ञप्ति 27.02.2026 (मानदेय में 10% वृद्धि की घोषणा) (dipr.rajasthan.gov.in)
यह आम जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। नियम बदलते रहते हैं — नामांकन या किसी आधिकारिक काम से पहले राज्य निर्वाचन आयोग / रिटर्निंग अधिकारी से पुष्टि करें। अस्वीकरण