मुख्य सामग्री पर जाएँ
नेता कौन?
जानकारीआधिकारिक स्रोतों से मिलान: 28 सितंबर 2026

सरपंच, पंच, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य — कौन लड़ सकता है चुनाव (2026)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 तय करती है कि वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य का चुनाव कौन लड़ सकता है। 2026 में इसमें बड़ा बदलाव हुआ — दो से ज़्यादा संतान वाली अयोग्यता हटा दी गई।

एक नज़र में

  • कम से कम 21 साल उम्र, और उसी पंचायती राज संस्था की मतदाता सूची में नाम।
  • दो से ज़्यादा संतान होने पर अब अयोग्यता नहीं — राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2026 से हटाई गई।
  • कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं (2019 में हटाई गई थी)।
  • घर में चालू शौचालय ज़रूरी — यह नियम अब भी लागू है।
  • ज़मानत राशि: सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य के लिए ₹500 (महिला, SC, ST, OBC के लिए ₹250); वार्ड पंच के लिए नहीं।

बुनियादी योग्यता

  • मतदाता सूची: जिस पंचायती राज संस्था (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद) का चुनाव लड़ना है, उसकी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए (धारा 19)।
  • उम्र: कम से कम 21 साल (धारा 19(क) का परंतुक)।
  • सरपंच: जो पंच बनने योग्य है, वही सरपंच का चुनाव लड़ सकता है; सरपंच को पूरी ग्राम पंचायत के मतदाता चुनते हैं (धारा 26(1))।
  • एक से ज़्यादा वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकते, और सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं तो साथ में पंच का नहीं (धारा 19ख); एक साथ दो पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य नहीं रह सकते (धारा 20)।

दो से ज़्यादा संतान — नियम हटा

1995 से धारा 19 के खंड (ठ) में नियम था कि 27 नवंबर 1995 के बाद दो से ज़्यादा संतान होने पर व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2026 (2026 का अधिनियम संख्या 6) ने यह खंड, उससे जुड़ा परंतुक (iv) और स्पष्टीकरण-I हटा दिया। राज्यपाल की अनुमति 24 मार्च 2026 को मिली, राजपत्र अधिसूचना 25 मार्च 2026 की है और अधिनियम “तुरंत प्रवृत्त” हुआ।

राज्य निर्वाचन आयोग ने 13 जुलाई 2026 के पत्र (क्रमांक 4795) में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए संतान संबंधी प्रावधान हटा दिए गए हैं।

नामांकन के किसी फॉर्म में संतान से जुड़ा पुराना कॉलम दिखे तो रिटर्निंग अधिकारी से पूछ लें — कानून में यह अयोग्यता अब नहीं है।

शैक्षणिक योग्यता और शौचालय

शिक्षा: 2015 में जोड़ी गई शैक्षणिक योग्यता (धारा 19 के खंड (द), (ध), (न)) 22 फरवरी 2019 की अधिसूचना से हटा दी गई थी, और मौजूदा कानून में कोई न्यूनतम पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। नामांकन के शपथ-पत्र में अपनी शैक्षिक योग्यता बतानी होती है — यह सिर्फ़ जानकारी है, शर्त नहीं।

शौचालय: धारा 19(थ) के अनुसार वह व्यक्ति अयोग्य है जिसके घर में चालू स्वच्छ शौचालय नहीं है और परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच करता है। “स्वच्छ शौचालय” यानी वाटर-सील शौचालय जो तीन दीवारों, दरवाज़े और छत से घिरा हो; “परिवार” यानी पति/पत्नी, बच्चे और साथ रहने वाले माता-पिता। यह नियम 2014 के अध्यादेश से जुड़ा था और 2026 के संशोधन में नहीं बदला; नामांकन के साथ इसका घोषणा-पत्र देना होता है।

किन कारणों से अयोग्य (धारा 19)

कारणधारा
राज्य विधानसभा चुनाव के लिए किसी कानून से अयोग्य (उम्र को छोड़कर) — जैसे सरकार के अधीन लाभ का पद19(क)
चुनाव याचिका में भ्रष्ट आचरण का दोषी — आदेश से 6 साल तक19(कक)
स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय या राज्य सरकार के नियंत्रण/वित्त वाले निगम, संस्था, उद्यम या सहकारी समिति में वेतनभोगी पूर्णकालिक या अंशकालिक नौकरी19(ख)
नैतिक अधमता के कारण राज्य सरकार की नौकरी से बर्खास्त — 6 साल तक19(ग)
किसी पंचायती राज संस्था में वेतन वाला पद या लाभ का पद19(घ)
उस पंचायती राज संस्था के किसी ठेके में हिस्सा या हित19(ङ)
ऐसा शारीरिक या मानसिक दोष/रोग जिससे काम करने में असमर्थ हो19(च)
किसी अपराध में 6 महीने या ज़्यादा की सज़ा — दोषसिद्धि से 6 साल तक19(छ)
5 साल या ज़्यादा की सज़ा वाले अपराध में अदालत ने आरोप तय कर दिए हों19(छछ)
धारा 38 के तहत चुनाव के लिए अपात्र19(ज)
मांग-नोटिस के 2 महीने बाद भी पंचायत का कर/शुल्क बकाया (नामांकन से पहले चुका दें तो अयोग्य नहीं)19(झ)
उसी पंचायती राज संस्था की ओर से या उसके ख़िलाफ़ वकील19(ञ)
मृत्युभोज निवारण अधिनियम 1960 में दोषी — 6 साल तक19(ट)
पूर्व अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिस पर पंचायत का बकाया है और नाम बकायादारों की सूची में है (नामांकन से पहले चुका दें तो अयोग्य नहीं)19(ड)
आरक्षित सीट पर उस वर्ग (SC/ST/OBC) या महिला न होना19(ढ), (ण), (त)
घर में चालू शौचालय नहीं और परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच करता है19(थ)

स्रोत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, धारा 19 व परंतुक (राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचन विधि पुस्तिका 2026) — 2026 के संशोधन सहित

आरक्षित सीट से कौन लड़ सकता है

  • SC/ST/OBC के लिए आरक्षित सीट पर सिर्फ़ उसी वर्ग का व्यक्ति, और महिला के लिए आरक्षित सीट पर सिर्फ़ महिला लड़ सकती है।
  • आरक्षित सीट के उम्मीदवार को कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र नामांकन के साथ लगाना होता है (नियम 25(1))।
  • SC, ST और OBC के उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं।
  • महिला के लिए आरक्षित वार्ड से कोई पुरुष उम्मीदवार नहीं हो सकता।

नामांकन: ज़मानत राशि, खर्च सीमा और दस्तावेज़

पदज़मानत राशिअधिकतम चुनाव खर्च
वार्ड पंचनहीं—
सरपंच₹500 (महिला/SC/ST/OBC: ₹250)₹1,00,000
पंचायत समिति सदस्य₹500 (महिला/SC/ST/OBC: ₹250)₹1,50,000
जिला परिषद सदस्य₹500 (महिला/SC/ST/OBC: ₹250)₹3,00,000

ज़मानत: SEC आदेश 753 (20.01.2026) — हारने वाला उम्मीदवार कुल वैध मतों का छठा हिस्सा न पाए तो राशि ज़ब्त। खर्च सीमा: SEC आदेश 5052 (23.12.2025), धारा 22क; परिणाम के 15 दिन में खर्च का हिसाब देना होता है।

  • पंच/सरपंच: नामांकन पत्र (प्रारूप 4) और आपराधिक मामले, संपत्ति व देनदारियों की घोषणा (प्रारूप 4-घ)।
  • पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य: प्रारूप 4-क और प्रारूप 4-घ।
  • ₹50 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र, शौचालय का घोषणा-पत्र, आरक्षित सीट के लिए जाति प्रमाण-पत्र और ज़मानत राशि की रसीद।
  • पंचायत समिति/जिला परिषद: मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार के लिए 1 प्रस्तावक (दल का पत्र नामांकन के आख़िरी दिन दोपहर 3 बजे तक), बाकी के लिए 5 प्रस्तावक।
  • नामांकन के समय रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में उम्मीदवार सहित अधिकतम 5 लोग।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सरपंच बनने के लिए कितनी पढ़ाई ज़रूरी है?

कोई नहीं। 2015 में जोड़ी गई शैक्षणिक योग्यता फरवरी 2019 में हटा दी गई थी; मौजूदा कानून में न्यूनतम पढ़ाई की शर्त नहीं है।

क्या दो से ज़्यादा बच्चे वाले सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं?

हाँ। राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2026 ने धारा 19 से संतान वाली अयोग्यता हटा दी (राजपत्र अधिसूचना 25 मार्च 2026); राज्य निर्वाचन आयोग ने 13 जुलाई 2026 को इसकी सूचना दी।

सरपंच चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र क्या है?

21 साल। पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य — सभी के लिए।

सरपंच चुनाव की ज़मानत राशि कितनी है?

सामान्य उम्मीदवार के लिए ₹500 और महिला, SC, ST व OBC उम्मीदवार के लिए ₹250 (SEC आदेश, 20 जनवरी 2026)। वार्ड पंच के लिए कोई ज़मानत राशि नहीं।

सरपंच चुनाव में कितना खर्च कर सकते हैं?

अधिकतम ₹1,00,000। पंचायत समिति सदस्य ₹1,50,000 और जिला परिषद सदस्य ₹3,00,000 (SEC आदेश, 23 दिसंबर 2025)।

क्या सरकारी कर्मचारी पंचायत चुनाव लड़ सकता है?

नौकरी में रहते हुए आम तौर पर नहीं — सरकार के अधीन लाभ का पद विधानसभा के लिए अयोग्यता है जो धारा 19(क) से पंचायत पर भी लागू होती है, और स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय या सरकारी नियंत्रण वाले निगम/सहकारी संस्था की वेतनभोगी नौकरी धारा 19(ख) में अयोग्यता है।

क्या OBC या SC व्यक्ति सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकता है?

हाँ। नियम 25(1) के अनुसार SC, ST और OBC के उम्मीदवार सामान्य वार्ड/सीट से चुनाव लड़ सकते हैं।

स्रोत

हर तथ्य इन्हीं आधिकारिक दस्तावेज़ों से लिया गया है

  1. SEC पत्र 4795 (13.07.2026) व राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2026 का राजपत्र (sec.rajasthan.gov.in)
  2. राज्य निर्वाचन आयोग — पंचायती राज निर्वाचन विधि पुस्तिका 2026 (अधिनियम व नियम) (sec.rajasthan.gov.in)
  3. SEC आदेश 753 (20.01.2026) — प्रतिभूति निक्षेप (ज़मानत राशि) (sec.rajasthan.gov.in)
  4. SEC आदेश 5052 (23.12.2025) — अधिकतम चुनाव खर्च सीमा (sec.rajasthan.gov.in)
  5. SEC पत्र 8918 (16.09.2026) — नामांकन के समय वाहन व व्यक्तियों की सीमा (sec.rajasthan.gov.in)
  6. SEC — उम्मीदवारों के प्रारूप (sec.rajasthan.gov.in)

यह आम जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। नियम बदलते रहते हैं — नामांकन या किसी आधिकारिक काम से पहले राज्य निर्वाचन आयोग / रिटर्निंग अधिकारी से पुष्टि करें। अस्वीकरण