आयोग के आदेश के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में मतदान केंद्रों पर:
- वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को मतदान में प्राथमिकता दी जाएगी।
- उनकी सुविधा के लिए उपयुक्त रैम्प और ज़रूरी संकेतक लगाए जाएंगे।
- छायादार प्रतीक्षा स्थल और अलग कतार की व्यवस्था होगी।
- ज़रूरत के अनुसार स्वयंसेवकों और NSS की मदद ली जाएगी।
- मतदान दल से बुज़ुर्ग मतदाताओं के प्रति विनम्र और संवेदनशील व्यवहार अपेक्षित है।
- ज़रूरत के अनुसार व्हीलचेयर का उपयोग किया जाएगा।
दिव्यांग मतदाताओं (PwD) की सहायता पर आयोग ने 18 सितंबर को अलग आदेश जारी किया है, और 24 सितंबर को मतदान सहायता केंद्र (Voter Assistance Booth) बनाने का आदेश दिया है।
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स्रोत
इस खबर का हर तथ्य इन आधिकारिक दस्तावेज़ों से है
- राज्य निर्वाचन आयोग, आदेश 9605 (29.09.2026) (sec.rajasthan.gov.in)
- आदेश — दिव्यांग मतदाताओं को सहायता (18.09.2026) (sec.rajasthan.gov.in)
- आदेश 9326 — मतदान सहायता केंद्र (24.09.2026) (sec.rajasthan.gov.in)