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अपडेट · नेता कौन? डेस्क

सरपंच नामांकन: RO दफ़्तर में उम्मीदवार समेत सिर्फ़ 5 लोग, 100 मीटर के अंदर 1 गाड़ी — आयोग के निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग के 16 सितंबर 2026 के आदेश के अनुसार नामांकन के समय रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार समेत अधिकतम 5 लोग रहेंगे, रैली नहीं होगी, और 100 मीटर के अंदर सरपंच प्रत्याशी 1, पंचायत समिति सदस्य 2 और जिला परिषद सदस्य 3 गाड़ियाँ ला सकेंगे।
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हाल में हुए नगरीय निकाय चुनावों में नामांकन के समय रिटर्निंग अधिकारियों के दफ़्तरों में समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज आम चुनाव 2026 के लिए ये निर्देश जारी किए हैं:

  • नामांकन पत्र जमा करते समय रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में अधिकतम 5 लोग (उम्मीदवार सहित) ही रहेंगे।
  • नामांकन के दौरान उम्मीदवार को किसी भी तरह की रैली की अनुमति नहीं होगी।
  • कार्यालय की 100 मीटर की सीमा में गाड़ियाँ: जिला परिषद सदस्य — अधिकतम 3, पंचायत समिति सदस्य — अधिकतम 2, सरपंच — अधिकतम 1।
  • अगर उम्मीदवार नाम वापस नहीं लेता, तो नामांकन के समय साथ आई गाड़ियों का खर्च उसके कुल चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा।

आदेश क्रमांक एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/14-15/8918, दिनांक 16.09.2026 — मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग। नामांकन से पहले अपने रिटर्निंग अधिकारी से स्थानीय निर्देशों की पुष्टि करें।

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स्रोत

इस खबर का हर तथ्य इन आधिकारिक दस्तावेज़ों से है

  1. राज्य निर्वाचन आयोग, आदेश 8918 (16.09.2026) (sec.rajasthan.gov.in)