एक नज़र में
- पंच व सरपंच: प्ररूप-4 + घोषणा प्ररूप-4घ। पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य: प्ररूप-4क + 4घ। प्रधान/प्रमुख: प्ररूप-4ख।
- सरपंच-पंच के लिए कोई प्रस्तावक नहीं; पंचायत समिति/जिला परिषद में दल के उम्मीदवार के 1 और निर्दलीय के 5 प्रस्तावक।
- ₹50 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, शौचालय घोषणा, सांख्यिकीय फॉर्म; आरक्षित सीट पर जाति प्रमाण-पत्र।
- ज़मानत: सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य — ₹500 (महिला/SC/ST/OBC ₹250); वार्ड पंच के लिए नहीं।
- सरपंच-पंच चुनाव दलगत नहीं — सिर्फ़ मुक्त चुनाव चिह्न (40-40); पंचायत समिति व जिला परिषद दलगत आधार पर।
किस पद के लिए कौन-सा नामांकन फॉर्म
| पद | फॉर्म | साथ में |
|---|---|---|
| वार्ड पंच, सरपंच | प्ररूप-4 (नियम 25) | घोषणा प्ररूप-4घ, शौचालय घोषणा, शपथ पत्र (उपाबंध I-B, सरपंच), सांख्यिकीय फॉर्म |
| पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य | प्ररूप-4क (नियम 58) | प्ररूप-4घ, शौचालय घोषणा, शपथ पत्र (उपाबंध I-A), सांख्यिकीय फॉर्म |
| प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप प्रमुख | प्ररूप-4ख (नियम 59, 62) | एक निर्वाचित सदस्य प्रस्तावक; उम्मीदवार की सहमति |
| उप सरपंच | मॉडल फॉर्म-ख | कोई पंच या सरपंच प्रस्तावक |
स्रोत: SEC — उम्मीदवारों के प्ररूप; पंचायती राज निर्वाचन विधि पुस्तिका 2026, नियम 25(1), 58(6), 59(4)।
- प्ररूप-4 — पंच/सरपंच (PDF, 12 पेज) ↗sec.rajasthan.gov.inनामांकन पत्र, 4घ घोषणा, शौचालय घोषणा, शपथ पत्र और सांख्यिकीय फॉर्म एक साथ।
- प्ररूप-4क — पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य (PDF) ↗sec.rajasthan.gov.in
- प्ररूप-4ख — प्रधान/प्रमुख (PDF) ↗sec.rajasthan.gov.in
- उप सरपंच नामांकन — मॉडल फॉर्म-ख (PDF) ↗sec.rajasthan.gov.in
- मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति — प्ररूप-9 (PDF) ↗sec.rajasthan.gov.in
नामांकन के साथ ज़रूरी दस्तावेज़ — चेकलिस्ट
- भरा हुआ नामांकन पत्र (ऊपर की तालिका के अनुसार फॉर्म)।
- प्ररूप-4घ घोषणा: 5 साल या ज़्यादा सज़ा वाले लंबित मामले जिनमें आरोप तय हुए, पुरानी दोषसिद्धि, और अपनी, पति/पत्नी व आश्रितों की चल-अचल संपत्ति।
- शपथ पत्र ₹50 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर, न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/नोटरी के सामने — संपत्ति, देनदारी व सरकारी बकाया (बिजली, पानी, सरकारी आवास आदि), व्यवसाय, आपराधिक मामले और शैक्षणिक योग्यता (सिर्फ़ जानकारी)।
- शौचालय घोषणा: घर में तीन दीवार, दरवाज़ा व छत वाला चालू जल-बन्ध शौचालय है और परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच नहीं जाता — एक साक्षी सत्यापित करता है।
- सांख्यिकीय सूचना फॉर्म: फोटो, जाति, व्यवसाय, शिक्षा, पहले के चुनाव।
- आरक्षित (SC/ST/OBC) सीट पर: कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र। महिला आरक्षित सीट से पुरुष नामांकन नहीं भर सकता।
- ज़मानत राशि की रसीद (सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य)।
- पंचायत समिति/जिला परिषद में दल के उम्मीदवार: दल का फॉर्म 'क' और 'ख' — दल के अध्यक्ष या अधिकृत व्यक्ति द्वारा नामांकन के आख़िरी दिन दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी को।
नामांकन पत्र के प्ररूप-4घ में अब भी संतान वाला पुराना कॉलम छपा है, लेकिन राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2026 से दो से ज़्यादा संतान की अयोग्यता हट चुकी है। शंका हो तो रिटर्निंग अधिकारी से पूछें। गलत घोषणा या शपथ पत्र पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 227/229 में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश हैं (SEC पत्र 793)।
प्रस्तावक और रिटर्निंग अधिकारी
| पद | प्रस्तावक | रिटर्निंग अधिकारी |
|---|---|---|
| वार्ड पंच, सरपंच | कोई नहीं — उम्मीदवार खुद नामांकन देता है | कलेक्टर द्वारा हर पंचायत सर्किल के लिए नियुक्त |
| पंचायत समिति सदस्य | मान्यता प्राप्त दल: 1; निर्दलीय: 5 (उसी क्षेत्र के मतदाता) | IAS/RAS अधिकारी (कमी हो तो तहसीलदार) |
| जिला परिषद सदस्य | मान्यता प्राप्त दल: 1; निर्दलीय: 5 | जिला कलेक्टर |
एक मतदाता एक से ज़्यादा उम्मीदवार का प्रस्तावक नहीं बन सकता। स्रोत: नियम 23(2), 58(2), 58(5); SEC आदेश 353, 181।
नामांकन के दिन, संवीक्षा और नाम वापसी
- रिटर्निंग अधिकारी के दफ्तर में उम्मीदवार समेत ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग; रैली की अनुमति नहीं।
- दफ्तर के 100 मीटर में वाहन: जिला परिषद उम्मीदवार 3, पंचायत समिति 2, सरपंच 1 — इनका खर्च चुनाव खर्च में जुड़ता है।
- संवीक्षा (जाँच) नामांकन के आख़िरी दिन के अगले दिन तक; नाम वापसी संवीक्षा के अगले दिन तक — लिखित सूचना, दो प्रतियों में, खुद जाकर। एक बार नाम वापस लिया तो रद्द नहीं होता।
- सभी तारीखें जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की लोक सूचना में होती हैं।
ज़मानत राशि और खर्च सीमा
| पद | ज़मानत (सामान्य) | ज़मानत (महिला/SC/ST/OBC) | अधिकतम खर्च |
|---|---|---|---|
| वार्ड पंच | नहीं | नहीं | — |
| सरपंच | ₹500 | ₹250 | ₹1,00,000 |
| पंचायत समिति सदस्य | ₹500 | ₹250 | ₹1,50,000 |
| जिला परिषद सदस्य | ₹500 | ₹250 | ₹3,00,000 |
ज़मानत तभी ज़ब्त होती है जब उम्मीदवार हारे और कुल वैध मतों का 1/6 भी न पाए (नियम 56(3), 58(5); SEC आदेश 753)। खर्च का हिसाब परिणाम के 15 दिन में प्ररूप 'क' में जिला निर्वाचन अधिकारी को (SEC आदेश 5052)।
आदर्श आचार संहिता — 10 ज़रूरी नियम
आचार संहिता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लागू होती है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक रहती है (SEC पत्र 8703)।
- धर्म, जाति या सम्प्रदाय के नाम पर वोट नहीं माँग सकते; पूजा-स्थल प्रचार में इस्तेमाल नहीं होंगे।
- आलोचना सिर्फ़ नीतियों और काम की; निजी जीवन पर या बिना पुष्टि के आरोप नहीं।
- रिश्वत, डराना-धमकाना, किसी और के नाम से वोट डालना मना; मतदान केन्द्र के 100 मीटर में प्रचार नहीं।
- मतदान खत्म होने से पहले के 48 घंटे में सार्वजनिक सभा, रैली और लाउडस्पीकर बंद।
- मतदान के दिन और उससे पहले के 48 घंटे में शराब न बाँटी जाए।
- किसी के घर के बाहर धरना नहीं; बिना मालिक की लिखित अनुमति के उसकी दीवार या ज़मीन पर पोस्टर-झंडा नहीं।
- वाहन: जिला परिषद उम्मीदवार 3, पंचायत समिति 2, सरपंच 1 (RO की अनुमति से); बस, ट्रक और पशु-चालित वाहन प्रचार में वर्जित।
- लाउडस्पीकर सुबह 6 से रात 10 बजे तक, अनुमति से; अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल के 100 मीटर में नहीं।
- मतदाता पर्ची सादे सफेद कागज़ पर, बिना चिह्न या नाम के; उम्मीदवार का बूथ केन्द्र से 100 मीटर बाहर, एक बैनर (अधिकतम 2×5 फीट)।
- सरकारी वाहन, कर्मचारी या योजनाओं का प्रचार में इस्तेमाल नहीं; घोषणा के बाद नई मंज़ूरी या शिलान्यास नहीं।
मतदान, मतगणना और उप सरपंच
- सरपंच और वार्ड पंच: मतपेटी (बैलेट) से मतदान — सरपंच का मतपत्र सफेद, पंच का गुलाबी। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य: EVM से (SEC आदेश 1711, 1323)।
- सरपंच-पंच की मतगणना मतदान खत्म होते ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर; परिणाम के बाद वहीं शपथ और प्रमाण-पत्र।
- उप सरपंच का चुनाव अगले दिन: नए पंच व सरपंच की बैठक, प्रस्ताव बैठक शुरू होने के 1 घंटे के भीतर, एक ही उम्मीदवार हो तो निर्विरोध, वरना गुप्त मतदान।
- प्रधान और जिला प्रमुख को पंचायत समिति व जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य गुप्त मतदान से चुनते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सरपंच का नामांकन फॉर्म कौन-सा है और कहाँ मिलेगा?
प्ररूप-4, साथ में घोषणा प्ररूप-4घ। यह राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (sec.rajasthan.gov.in → Candidate Forms) पर PDF में है और रिटर्निंग अधिकारी के दफ्तर से भी मिलता है।
ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
नामांकन पत्र (प्ररूप-4), घोषणा (प्ररूप-4घ), ₹50 स्टाम्प पर शपथ पत्र, शौचालय घोषणा, सांख्यिकीय फॉर्म, आरक्षित सीट पर जाति प्रमाण-पत्र और (सरपंच के लिए) ज़मानत राशि की रसीद।
सरपंच चुनाव में पार्टी का चुनाव चिह्न मिलता है?
नहीं। सरपंच और पंच का चुनाव दलगत नहीं होता; आयोग की सूची के 40-40 मुक्त चिह्नों में से चिह्न मिलता है। पार्टी चिह्न सिर्फ़ पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य के चुनाव में।
सरपंच नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक चाहिए?
कोई नहीं — उम्मीदवार खुद नामांकन भरकर रिटर्निंग अधिकारी को देता है। प्रस्तावक सिर्फ़ पंचायत समिति/जिला परिषद (दल 1, निर्दलीय 5) और प्रधान/प्रमुख में।
पंचायत चुनाव में आचार संहिता कब लगती है?
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ, और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक।
क्या नामांकन भरने के बाद नाम वापस ले सकते हैं?
हाँ, संवीक्षा के अगले दिन तक, लिखित सूचना दो प्रतियों में खुद जाकर देकर। एक बार वापस लिया नाम फिर रद्द नहीं होता।
स्रोत
हर तथ्य इन्हीं आधिकारिक दस्तावेज़ों से लिया गया है
- SEC — उम्मीदवारों के प्ररूप (प्ररूप 4, 4क, 4ख, उप सरपंच) (sec.rajasthan.gov.in)
- पंचायती राज निर्वाचन विधि पुस्तिका 2026 (अधिनियम व नियम) (sec.rajasthan.gov.in)
- SEC आदेश 753 (20.01.2026) — ज़मानत राशि (sec.rajasthan.gov.in)
- SEC अधिसूचना 5052 (23.12.2025) — खर्च सीमा, वाहन, लाउडस्पीकर (sec.rajasthan.gov.in)
- SEC अधिसूचना 4191 — पंच व सरपंच के मुक्त चुनाव चिह्न (sec.rajasthan.gov.in)
- SEC अधिसूचना 4196 — पंचायत समिति व जिला परिषद के चिह्न (sec.rajasthan.gov.in)
- आदर्श आचरण संहिता 2026 (SEC पुस्तिका) (sec.rajasthan.gov.in)
- SEC पत्र 8918 (16.09.2026) — नामांकन के समय व्यक्ति व वाहन सीमा (sec.rajasthan.gov.in)
- SEC आदेश 1711 (13.02.2026) — EVM व मतपेटी (sec.rajasthan.gov.in)
- SEC पत्र 1323 (03.02.2026) — पंच-सरपंच मतगणना (sec.rajasthan.gov.in)
- SEC पत्र 793 (20.01.2026) — गलत घोषणा पर कार्रवाई (sec.rajasthan.gov.in)
यह आम जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। नियम बदलते रहते हैं — नामांकन या किसी आधिकारिक काम से पहले राज्य निर्वाचन आयोग / रिटर्निंग अधिकारी से पुष्टि करें। अस्वीकरण