राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 में सरपंच के लिए 40 और पंच के लिए 40 मुक्त चुनाव चिह्न तय हैं (SEC अधिसूचना 4191)। पंचायत समिति सदस्य के निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 20 और जिला परिषद सदस्य के लिए 20 मुक्त चिह्न हैं, और भाजपा (कमल), कांग्रेस (हाथ), बसपा (हाथी), आप (झाड़ू), माकपा, NPP, रालोपा (बोतल) व भारत आदिवासी पार्टी (हॉकी और बॉल) के चिह्न उनके उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं (अधिसूचना 4196)।
एक नज़र में
- सरपंच: 40 मुक्त चिह्न · पंच: 40 मुक्त चिह्न (अधिसूचना 4191, 17.10.2025)।
- पंचायत समिति और जिला परिषद: 8 पार्टियों के आरक्षित चिह्न; निर्दलीयों के लिए 20-20 मुक्त चिह्न (अधिसूचना 4196)।
- पार्टी का चिह्न तभी मिलता है जब पार्टी के प्ररूप 'क' और 'ख' नामांकन के आखिरी दिन दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी को मिल जाएँ।
- एक ही चिह्न कई निर्दलीय पहली पसंद में माँगें, तो लॉटरी से फ़ैसला होता है।
सरपंच के 40 चुनाव चिह्न
| क्र. | चिह्न | क्र. | चिह्न |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रेस | 2 | स्लेट |
| 3 | कटहल | 4 | जुराबें |
| 5 | केतली | 6 | सोफा |
| 7 | भिंडी | 8 | हेलमेट |
| 9 | लेडी पर्स | 10 | स्टूल |
| 11 | कुन्डी | 12 | झूला |
| 13 | लैटर बाक्स | 14 | सिरिन्ज |
| 15 | माचिस की डिब्बी | 16 | मेज |
| 17 | माईक | 18 | टैन्ट |
| 19 | कड़ाही | 20 | कैमरा |
| 21 | नाशपाती | 22 | चिमटा |
| 23 | ट्यूब लाइट | 24 | दाँत ब्रुश |
| 25 | मूसल और खरल | 26 | टूथपेस्ट |
| 27 | पेट्रोल पम्प | 28 | ट्रक |
| 29 | करनी | 30 | टायर |
| 31 | बिस्कुट | 32 | छड़ी |
| 33 | प्रैशर कुकर | 34 | दीवार खूंटी |
| 35 | रेजर | 36 | अखरोट |
| 37 | खिड़की | 38 | तरबूज |
| 39 | रोड रोलर | 40 | पानी का टैंक |
SEC अधिसूचना 4191 (17.10.2025), सारणी-2 — क्रम अधिसूचना के अनुसार
वार्ड पंच के 40 चुनाव चिह्न
| क्र. | चिह्न | क्र. | चिह्न |
|---|---|---|---|
| 1 | अलमारी | 2 | चप्पलें |
| 3 | सेब | 4 | कोट |
| 5 | गुब्बारा | 6 | चारपाई |
| 7 | चूड़ियाँ | 8 | मिक्सी |
| 9 | मोतियों का हार | 10 | पेन्सिल डिब्बा |
| 11 | बेन्च | 12 | तकिया |
| 13 | आदमी व पाल युक्त नौका | 14 | बिजली का खंभा |
| 15 | बक्सा | 16 | बाँसुरी |
| 17 | ईंटें | 18 | फ्राक |
| 19 | बाल्टी | 20 | रेफ्रिजरेटर |
| 21 | लिफाफा | 22 | टेलीविजन |
| 23 | फव्वारा | 24 | टेलीफोन |
| 25 | फूलगोभी | 26 | गैस का चूल्हा |
| 27 | जंजीर | 28 | टॉफियाँ |
| 29 | चक्की | 30 | साइकिल पम्प |
| 31 | अंगूर | 32 | आरी |
| 33 | हरी मिर्च | 34 | स्कूल का बस्ता |
| 35 | हाथ गाड़ी | 36 | कैंची |
| 37 | हारमोनियम | 38 | सिलाई की मशीन |
| 39 | आइस क्रीम | 40 | जूता |
SEC अधिसूचना 4191 (17.10.2025), सारणी-1
पंचायत समिति व जिला परिषद — पार्टियों के आरक्षित चिह्न
| पार्टी | आरक्षित चिह्न |
|---|---|
| आम आदमी पार्टी | झाड़ू |
| बहुजन समाज पार्टी | हाथी |
| भारतीय जनता पार्टी | कमल |
| कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) | हथौड़ा, हँसिया और सितारा |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | हाथ |
| नेशनल पीपुल्स पार्टी | किताब |
| राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (राज्यीय दल) | बोतल |
| भारत आदिवासी पार्टी (राज्यीय दल) | हॉकी और बॉल |
SEC अधिसूचना 4196 (17.10.2025), सारणी-1 — ये चिह्न सिर्फ़ उसी पार्टी के उम्मीदवार को मिलते हैं; सरपंच-पंच चुनाव में कोई पार्टी चिह्न नहीं
पंचायत समिति व जिला परिषद — निर्दलीयों के मुक्त चिह्न
| क्र. | चिह्न | क्र. | चिह्न |
|---|---|---|---|
| 1 | अलमारी | 2 | चप्पलें |
| 3 | सेब | 4 | कोट |
| 5 | गुब्बारा | 6 | चारपाई |
| 7 | चूड़ियाँ | 8 | मिक्सी |
| 9 | मोतियों का हार | 10 | पेन्सिल डिब्बा |
| 11 | बेन्च | 12 | तकिया |
| 13 | आदमी व पाल युक्त नौका | 14 | बिजली का खंभा |
| 15 | बक्सा | 16 | बाँसुरी |
| 17 | ईंटें | 18 | फ्राक |
| 19 | बाल्टी | 20 | रेफ्रिजरेटर |
पंचायत समिति सदस्य के 20 मुक्त चिह्न — SEC अधिसूचना 4196, सारणी-2
| क्र. | चिह्न | क्र. | चिह्न |
|---|---|---|---|
| 1 | लिफाफा | 2 | टेलीविजन |
| 3 | फव्वारा | 4 | टेलीफोन |
| 5 | फूलगोभी | 6 | गैस का चूल्हा |
| 7 | जंजीर | 8 | टॉफियाँ |
| 9 | चक्की | 10 | साइकिल पम्प |
| 11 | अंगूर | 12 | आरी |
| 13 | हरी मिर्च | 14 | स्कूल का बस्ता |
| 15 | हाथ गाड़ी | 16 | कैंची |
| 17 | हारमोनियम | 18 | सिलाई की मशीन |
| 19 | आइस क्रीम | 20 | जूता |
जिला परिषद सदस्य के 20 मुक्त चिह्न — SEC अधिसूचना 4196, सारणी-3
ये वही चिह्न हैं जो पंच के लिए हैं — पंच की सूची के पहले 20 पंचायत समिति के लिए और आखिरी 20 जिला परिषद के लिए।
चिह्न कैसे मिलता है
सरपंच और पंच: हर उम्मीदवार को आयोग की ऊपर दी सूची में से एक चिह्न आवंटित होता है (पंचायती राज निर्वाचन नियम 29(3) व 56; अधिसूचना 4191)। 2026 में सरपंच-पंच के मतपत्र पर चिह्न छपे होते हैं और उम्मीदवारों के नाम मतदान दल हाथ से लिखता है (SEC आदेश 9809)।
पंचायत समिति और जिला परिषद (अधिसूचना 4196):
- पार्टी उम्मीदवार को सिर्फ़ उसकी पार्टी का आरक्षित चिह्न मिलता है — बशर्ते उसने नामांकन में यह घोषणा की हो और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष (या उनके अधिकृत व्यक्ति) के स्याही से हस्ताक्षरित प्ररूप 'क' व 'ख' नामांकन के आखिरी दिन दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी को मिल जाएँ। फ़ैक्स, ई-मेल, व्हाट्सऐप या रबड़ स्टाम्प वाले हस्ताक्षर मान्य नहीं।
- निर्दलीय अपने पहले नामांकन पत्र में तीन पसंद के चिह्न लिखते हैं। पहली पसंद का चिह्न सिर्फ़ एक उम्मीदवार ने माँगा हो तो उसे मिल जाता है; एक से ज़्यादा ने माँगा हो तो उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं के सामने लॉटरी निकलती है।
- फिर दूसरी और तीसरी पसंद पर यही प्रक्रिया; इसके बाद भी जिसे चिह्न न मिले (या जिसने पसंद न दी हो), उसे सूची में सबसे ऊपर का बचा चिह्न मिलता है — उम्मीदवारों के नाम के हिंदी वर्णक्रम में एक-एक करके।
- सूची से बाहर का कोई चिह्न नहीं माँगा जा सकता; रिटर्निंग अधिकारी का आवंटन अंतिम है, आयोग चाहे तो उसे बदल सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सरपंच चुनाव में कितने चुनाव चिह्न हैं?
40 मुक्त चिह्न, जैसे प्रेस, स्लेट, कटहल, केतली, सोफा, हेलमेट, ट्रक, प्रैशर कुकर, रोड रोलर और पानी का टैंक (SEC अधिसूचना 4191, 17.10.2025)।
क्या सरपंच पार्टी के चिह्न पर चुनाव लड़ सकता है?
नहीं। सरपंच और पंच का चुनाव दलगत नहीं होता; सिर्फ़ आयोग के मुक्त चिह्न मिलते हैं। पार्टी चिह्न पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में होते हैं।
पंच के चुनाव चिह्न कौन से हैं?
40 मुक्त चिह्न, जैसे अलमारी, चप्पलें, सेब, चारपाई, चूड़ियाँ, बाल्टी, टेलीविजन, हारमोनियम, सिलाई की मशीन और जूता — पूरी सूची ऊपर।
एक ही चिह्न दो उम्मीदवार माँगें तो?
पंचायत समिति व जिला परिषद के निर्दलीयों में पहली पसंद टकराए तो उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं के सामने लॉटरी से फ़ैसला होता है (अधिसूचना 4196, खंड 12)।
चुनाव चिह्न की PDF कहाँ है?
राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर — अधिसूचना 4191 (सरपंच-पंच) और 4196 (पंचायत समिति-जिला परिषद); लिंक नीचे स्रोत में।
स्रोत
हर तथ्य इन्हीं आधिकारिक दस्तावेज़ों से लिया गया है
- SEC अधिसूचना 4191 (17.10.2025) — पंच व सरपंच के मुक्त चुनाव चिह्न (sec.rajasthan.gov.in)
- SEC अधिसूचना 4196 (17.10.2025) — पंचायत समिति व जिला परिषद चिह्न आदेश 2025 (sec.rajasthan.gov.in)
- SEC आदेश 9809 (02.10.2026) — पंच-सरपंच चुनाव मतपेटी से (sec.rajasthan.gov.in)
यह आम जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। नियम बदलते रहते हैं — नामांकन या किसी आधिकारिक काम से पहले राज्य निर्वाचन आयोग / रिटर्निंग अधिकारी से पुष्टि करें। अस्वीकरण